राजनांदगांव। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत चार पहिया वाहन सफारी एल.एक्स. क्रमांक 04 एच.डी. 8169
को जप्त किया गया है। इस संबंध में अनावेदक या वाहन स्वामी द्वारिका
प्रसाद वर्मा आत्मज पल्टन वर्मा निवासी सी/ओ जी.आर. रावटे सिलतरा रायपुर
जिला रायपुर के उपस्थिति के लिए चौकी प्रभारी पुलिस चौकी मोहारा के माध्यम
से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रषित किया गया है। सूचना पत्र में अनावेदक
या वाहन स्वामी को घटना तिथि से फरार होना बताते हुए नोटिस अदम तामिली किया
गया है। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के प्रचलित प्रकरण में सुनवाई 19 अगस्त 2020
को स्वत: या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया
है। निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने पर जप्तशुदा वाहन सफारी एल.एक्स.
क्रमांक 04 एच.डी. 8169 की राजसात की कार्रवाई की जाएगी।
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