राजनांदगांव। भारत
सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के
अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव को वित्तीय वर्ष
2020-21 में 63 बेरोजगार युवाओं को सेवा एवं उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण दिया
जाएगा। इच्छुक एवं पात्र आवेदक विभागीय वेबसाईट www.kviconline.gov.in में
ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय
KVIC/DIC/KVIB एजेंसी का विकल्प आता है। जिस संस्था के माध्यम से आवेदन
करना है उसका विकल्प चुनना होगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (DIC) के
लिए 63 हितग्राहियों का लक्ष्य है। जिसमें से 8 अनुसूचित जाति एवं 20
अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को योजना में बैंक से ऋण दिया जाएगा।
सेवा क्षेत्र के लिए 5
लाख रूपए एवं उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रूपए से अधिक ऋण लेने के लिए
शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सेवा क्षेत्र के
लिए अधिकतम 10 लाख रूपए एवं उद्योग के लिए अधिकतम 25 लाख रूपए ऋण दिया
जाएगा। योजनांतर्गत केवल नवीन योजनाओं हेतु ही ऋण लिया जा सकता है। पूर्व
से संचालित कार्यरत इकाईयां इस हेतु पात्र नहीं होंगी। वर्तमान इकाईयां
(प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम या भारत सरकार
या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत) तथा वे इकाईयां जो भारत
सकरार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठा
चुके हैं वह पात्र नहीं होंगे। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसके लिए
आवश्यक दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र या अंकसूची, जाति प्रमाण
पत्र, आधार कार्ड, जनसंख्या प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और पासपोर्ट
साईज फोटो है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला व्यापार एवं
उद्योग केन्द्र संयुक्त जिला कार्यालय भवन कक्ष क्रमांक 1 राजनांदगांव से
प्राप्त की जा सकती है।
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