रायपुर जिले में भण्डारण एवं विक्रय प्रतिबंधित
रायपुर,। रायपुर
जिले के संग्रहण केन्द्र नवापारा पटेवा अभनपुर में भण्डारित रासायनिक
उर्वरक सिंगलसुपर फास्फेट का नमूना परीक्षण में अमानक पाए जाने पर जिले में
इसके भण्डारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उप संचालक कृषि
रायपुर ने इस उर्वरक की निर्माता कंपनी बीईसी सिरगिट्टी बिलासपुर को कारण
बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लभांडी
रायपुर के परीक्षण परिणाम के आधार पर की गई है। उक्त खाद के नमूना जांच में
पोषक तत्व में कमी मिली है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में खाद एवं बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित
करने के लिए व्यापक पैमाने पर इनके नमूने लिए जा रहे है। अब तक बीज के 49
तथा उर्वरकों के 84 नमूने विक्रय केन्द्रों से लेकर, परीक्षण के लिए
प्रयोगशाला भेजा गया है। विक्रय केन्द्रों का निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप
से निरीक्षण किया जा रहा है तथा खाद-बीज की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा
रही है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक सहकारी समिति एवं विक्रय केन्द्रों में
पर्याप्त मात्रा में बीज एवं खाद उपलब्ध है। खाद-बीज की गुणवत्ता के संबंध
में किसी भी तरह का संशय होने पर क्षेत्रीय कृषि अधिकारी अथवा किसान
हेल्पलाईन टोल फ्री नम्बर 18002331850 पर संपर्क किया जा सकता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
टिप्पणी पोस्ट करें