राजनांदगांव ! कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने खाद्यान्न, सब्जी, मसाले और अन्य उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को जिले के भीतर एवं बाहर परिवहन करने की अनुमति दी है।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव के लिए जिले में धारा 144 और लॉकडाउन किया गया है। इस स्थिति में सब्जी फार्म में सब्जी व फल तोड़ने, पैकेजिंग
करने एवं सब्जी फार्म में कार्य करने के लिए मजदूरों के आवागमन तथा
किसानों द्वारा नियत व निर्धारित स्थान में लाने और कोल्ड स्टोरेज तक
परिवहन में प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। जिससे फल और सब्जी का अभाव हो
सकता है। इससे उत्पादों में अनावश्यक मूल्य बढ़ने का संकट उत्पन्न हो सकता
है। साथ ही सब्जियों व फल का निष्पादन नहीं किए जाने से उसके सड़ने की
स्थिति हो सकती है। जिससे अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है।
कलेक्टर
श्री जयप्रकाश मौर्य ने इन परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए निर्देश
दिया है कि जिले के किसान अपने खेतों और परिक्षेत्रों में मजदूरी एवं दैनिक
दर पर काम करने वाले श्रमिकों से कार्य ले सकते हैं। आदेश में यह भी कहा
गया है कि कार्य के दौरान मजदूरों के लिए मास्क एवं हाथ धोने के लिए
सेनेटाइजर और साबुन की व्यवस्था खेतों व परिक्षेत्रों के मालिकों को करनी
होगी। यह भी सुनिश्चित करनी होगी कि सभी मजदूर कार्य के समय कम से कम एक
मीटर की परस्पर दूरी बनाए रखें।
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